5182120

Total Users

281

Live Users

फिल्म अभिनेत्री एवं भाजपा सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध आगरा में राष्ट्रद्रोह व राष्ट्र अपमान का वाद दर्ज

रिपोर्ट : NewsNextIndia
Uttarpradesh | आगरा

01-01-1970

191 ने देखा



NewsNext | हिंदी न्यूज़ | Hindi Samachar | Latest News

-राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में किया है वाद दायर, 17 को बयान होंगे दर्ज

आगरा। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा एम एस पी एवं अन्य मांगों को लेकर सन 20 व 2021 में दिल्ली के बार्डर पर धरने पर बैठे लाखों किसानों के प्रति बेहद अभद्र टिप्पणी कर उनको हत्यारा और बलात्कारी होने का आरोप लगाने तथा 16 नवंबर 2021 में राष्ट्रपिता महात्मागांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाने के आरोप में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने कंगना रनौत के विरुद्ध स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में कंगना रनौत के विरुद्ध राष्ट्रद्रोह एवं राष्ट्र अपमान में एक वाद दायर किया है।

स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए अनुज कुमार सिंह ने कोर्ट में वाद दर्ज कर अधिवक्ता के धारा 200 सीआरपीसी के बयानों के लिए दिनांक 17 सितंबर 2024 की तिथि नियत कर दी है। वादी रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने अपने वाद पत्र में कहा है कि वह पारिवारिक रूप किसान के बेटे हैं तथा किसान परिवार में पैदा हुए हैं तथा वकालत से पूर्व करीब 30 वर्ष तक कृषि कार्य किया है तथा देश व देश के किसानों के प्रति तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव एवं सम्मान रखते है। दिनांक 26 अगस्त 2024 को वादी एवं बादी के अन्य साथी अधिवक्ताओं बी एस फौजदार, राम दत्त दिवाकर, राजेंद्र गुप्ता, धीरज आर एस मौर्य सहित तमाम साथियों ने देश के टीवी चैनलों पर सुना एवं देखा तथा 27 अगस्त 24 को आगरा के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पढ़ा जिसमें हिमाचल प्रदेश मंडी से भाजपा की सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा किसानों के प्रति बेहद अमर्यादित एवं अपमान जनक टिप्पणी की कि अगर किसान आंदोलन के दौरान भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो पंजाब में भी बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाते कंगना रनौत ने सन 20/21 में धरने बैठने वाले देश के लाखों किसानों पर धरने के दौरान हत्याएं एवं दुष्कर्म के गंभीर आरोपों लगाए हैं।

वादी अधिवक्ता ने कहा है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है देश की सारी आबादी किसानों पर ही निर्भर है किसान दिन रात अथक मेहनत कर अनाज दालें सब्जी फल आदि पैदा करता है जिस पर सारा देश निर्भर है। यही नहीं सन 2020 में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के विरुद्ध काले कानून बनाए थे जिनके विरोध में देश के लाखों किसानों ने अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर एमएस पी एवं अपनी कुछ जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया था तथा 13 महीने तक बरसात ठंड एवं भीषण गर्मी में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना देते रहे। जिसमें करीब 750 किसानों की मृत्यु भी हो गई थी तब केंद्र सरकार ने सन 2022 में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए किसानों के विरुद्ध बनाए गए काले कानून को वापस लिया था।

अधिवक्ता ने अपने वाद में कहा है कि कंगना रनौत का यह पहला अक्षम्य अपराध नहीं है इससे पहले भी कंगना रनौत ने करीब तीन वर्ष 16 नवंबर 21 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए तथा खुलेआम अपमान करते हुए वक्तव्य दिया था कि गाल पर चांटा खाने से भीख मिलती आजादी नहीं भारत को असली तो आजादी सन 2014 में मिली है जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी। वहीं कंगना ने यह भी कहा कि 1947 में जो आजादी मिली थी वह महात्मा गांधी के भीख के कटोरे में मिली थी तथा भीख में मिली थी।

वादी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा एडवोकेट ने कहा है कि इस प्रकार कंगना रनौत द्वारा देश के करोड़ों किसानों एवं स्वयं किसान पुत्र वादी अधिवक्ता तथा राष्ट्रपति महात्मा गांधी के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करते हुए संपूर्ण देश वासियों का अपमान कर राष्ट्रद्रोह तथा राष्ट्र अपमान जैसा गंभीर अपराध किया है।

वादी ने इस संबंध में 31 अगस्त 24 को पुलिस कमिश्नर आगरा एवं थाना अध्यक्ष न्यू आगरा को शिकायत भेज कर कार्यवाही की मांग की थी लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर उन्होंने यह बाद प्रस्तुत किया है। कोर्ट ने बाद को दर्ज करते हुए अधिवक्ता के बयानों के लिए 17 सितंबर 2024 की तिथि नियत कर दी है।

रिपोर्टर- मनीष भारद्वाज

FACEBOOK TwitCount LINKEDIN Whatsapp

NewsNext | हिंदी न्यूज़ | Hindi Samachar | Latest News


© COPYRIGHT NEWSNEXT 2020. ALL RIGHTS RESERVED. Designed By SVT India